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May 10, 2025 1:41 pm

महिला संरक्षण से संबंधित कानून विषय पर विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन।

अयोध्या। माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त एक्शन प्लान/कार्ययोजना वर्ष. 2024/25 के अनुक्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अयोध्या श्री रणंजय कुमार वर्मा के निर्देशन पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अयोध्या के निर्देश पर पी0एल0वी0 प्रियंका त्रिपाठी द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं महिला संरक्षण से संबंधित कानून विषय पर विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन राम की पैड़ीए अयोध्या पर किया गया। ग्रंथो में नारी के महत्व को मानते हुए यह बताया गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता अर्थात जहां नारी की पूजा होती हैए वहां देवता निवास करते है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की के बराबरी के मौके मिल सके, जिससे वह सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की प्राप्त कर सके। महिला सशक्तिकरण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाओं में उस शक्ति का प्रवाह होता है, जिससे वो अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती है। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है।

इसी अनुक्रम में एक अन्य विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन पी0एल0वी0 जय प्रकाश द्वारा POSCO Act के उपबंध पर थाना.गोशाईंगंजए पर किया गया। उक्त विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर के अन्तर्गत न केवल व्यक्तियों द्वारा बल्कि संस्थान द्वारा भी अब नाबालिगों के साथ यौन दुर्व्यवहार के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए पर्याप्त रूप से जागरूक है क्योंकि रिपोर्ट न करना POSCO Act के तहत एक विशिष्ट अपराध बना दिया गया है। इससे बच्चों से संबंधित यौन अपराधों को छिपाना तुलनात्मक रूप से कठिन है।

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